विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को पेंशन
विधवा महिला पेंशन
- Scheme Type
- general
- Gender
- Any
- Family Type
- Any
- Age Range
- 0 - 120
Description
"विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन" योजना हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवा और बेसहारा महिलाएं पेंशन के लिए पात्र हैं यदि वे हरियाणा की निवासी हैं और आवेदन जमा करने के समय कम से कम एक वर्ष से राज्य में रह रही हैं।
Benefits
इस योजना के तहत विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है।
Eligibility
1. आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को निम्नलिखित शर्तों में से एक को पूरा करना चाहिएः
विधवा बनें।
पति, माता-पिता या बच्चों के बिना एक बेसहारा महिला बनें।
पलायन या अपने पति (विवाहित महिलाओं के लिए) या माता-पिता (अन्य महिलाओं के लिए) की शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण एक बेसहारा महिला बनें।
3. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. सभी स्रोतों से आवेदक की वार्षिक आय ₹ 2,00,000-से कम होनी चाहिए
अपवाद
- किसी भी सरकार या किसी स्थानीय/सांविधिक निकाय या किसी भी सरकारी या स्थानीय/सांविधिक निकाय द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी भी संगठन द्वारा नियोजित महिला या जो वहां से पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही है, वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगी।
- सामाजिक सुरक्षा लाभों से संबंधित किसी भी सरकारी अधिसूचना में "पेंशन" का अर्थ है और इसमें निम्नलिखित योजनाओं सहित संचित आय से प्राप्त या उपार्जित आय शामिल हैः
- भविष्य निधि
- वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों या बीमा सहित किसी भी स्रोत से वार्षिकी।
Apply Online
चरण 1:विधवा पेंशन योजना को लागू करने के लिए, आवेदक को एकआवेदन पत्रनिर्धारित प्रारूप में।
चरण 2:आवेदक को आवेदन पत्र पर हाल ही में पासपोर्ट आकार की तस्वीर लगानी होगी।
चरण 3:इलाके में संबंधित सामाजिक न्याय विभाग (एस. जे. डी.) से संपर्क करें, सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र जमा करें।
चरण 4:संबंधित एस. जे. डी. प्राधिकरण आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। एक बार जब संबंधित प्राधिकारी आवेदन को मंजूरी दे देता है, तो आवेदक को एक लाभार्थी आईडी प्रदान की जाएगी।
नोट 1:वही आईडी पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से भी भेजी जाएगी। इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।
नोट 2:सभी पात्र लाभार्थियों को हर महीने भत्ता पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
Apply Offline
ई-दिशा केंद्र के साथ-साथ अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
Required Documents
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण-माता-पिता का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र-जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट
- पते का प्रमाण-बी. पी. एल. राशन कार्ड
- आय प्रमाणपत्र
- अधिवास प्रमाणपत्र
- विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- माता-पिता की तस्वीर
- बैंक खाते का विवरण